Wednesday 17 April 2019

दालों के आयात के लिए नियम तय

वाणिज्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कुछ किस्म की दालों के आयात के लिए नियम तय किये हैं. इसके तहत अब आयातकों को लाइसेंस लेना होगा. मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डीजीएफटी के मुताबिक, मिल मालिकों एवं दाल प्रसंस्करण इकाइयों को दाल/दलहनों के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी.
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कुल दो लाख टन तुअर दाल, डेढ़ लाख टन उड़द दाल, डेढ़ लाख टन मूंग दाल और डेढ़ लाख टन मटर के आयात के लिए प्रक्रियाएं तय कर दी गयी हैं.'' प्रक्रिया के मुताबिक हर रिफाइनिंग/प्रसंस्करण इकाई को अपने आवेदन में दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमता के बारे में बताना होगा.
यह दस्तावेज किसी केंद्रीय, राज्य या जिला के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए. आयातकों को बंदरगाहों पर पहुंचे आयातित माल का मासिक ब्योरा जारी करना होगा. भारत सालाना 40 लाख से 60 लाख टन तक दालों का आयात करता है. देश में सालाना 2.4 टन दाल की खपत होती है. देश में दलहनों के भारी उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इसके आयात पर कोटा की पाबंदी लगा दी है.
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